जबलपुर। हाई कोर्ट ने बरगी विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिका में सूचना के बावजूद जबलपुर के तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी, नरसिंहपुर के पूर्व कलेक्टर व वर्तमान में लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक रोहित सिंह और भोपाल की नायब तहसीलदार प्रीति नागेंद्र के हाजिर न होने पर बुधवार को दूसरी बार जमानती वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों को छह जनवरी को प्रात: सवा 10 बजे हाजिर होने के निर्देश दिए। इसके पहले हाई कोर्ट ने 25 नवंबर को भी दोनों अधिकारियों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद मामला नियत होने पर भी सुनवाई नहीं हो पाई। मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद चुनाव याचिका न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ में स्थानांतरित की गई है। इस मामले में भोपाल की नायब तहसीलदार व जबलपुर की तत्कालीन सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रीति नागेंद्र की गवाही अधूरी है। वहीं आइएएस रोहित सिंह का बयान भी दर्ज नहीं हो सका है।
क्या है मामला : याचिकाकर्ता जितेन्द्र अवस्थी 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अंतिम तिथि को नामांकन पत्र भरने के लिए जबलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी रोहित सिंह ने उन्हें पुलिस से कलेक्ट्रेट के बाहर करवा दिया था। इस वजह से वे नामांकन पत्र नहीं भर पाए थे। इसके बाद आरटीआई के तहत उन्होंने उक्त घटना की वीडियो-सीडी व अन्य दस्तावेज हासिल किए। साथ ही चुनाव याचिका दायर कर दी। इसी मामले में कोर्ट ने हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।