राकेश केशरी
कौशाम्बी। अभियोजन कथानक के अनुसार सैनी थाना क्षेत्र केन गांव के निवासी वादी मुकदमा बीरबल शर्मा ने थाना सैनी में 3 नवम्बर 2017 लिखित तहरीर दिया कि अजुहा गांव के फाजिल और शाहरुख उसकी नाबालिग लड़की को अपनी सफारी गाड़ी में बैठाकर ले गया और टांडा पुल में जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार कर रहे थे,वादी मुकदमा की लड़की के चिल्लाने पर वादी मुकदमा भी मौके पर पहुंचा और गांव के तमाम लोगों ने घटना देखी तो अभियुक्तगण ने पीड़िता को धमकी देते हुए भाग गए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 5 गवाहों को न्यायालय में पेश कराया,गवाहों का बयान सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त फाजिल और शाहरुख को गैंग रेप के आरोप में 20 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 62 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया, जुमार्ना ना जमा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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