प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अतीक समेत तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जबकि अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। थोड़ी देर में सजा का एलान होगा। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौलत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया। तीनों दोषियों को ढाई बजे सजा सुनाई जाएगी। विशेष अदालत ने बाकी सभी सात आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है। अतीक का भाई अशरफ भी दोषी नहीं पाया गया है। उमेश पाल अपहरण कांड में कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ (अधिवक्ता) को दोषी करार दिया है। बाकी सात अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। फैसला सुनते ही अतीक ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद और अशरफ समेत सभी 11 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। थोड़ी देर में सजा का एलान हो सकता है। माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को लेकर पुलिस प्रयागराज की टढ-टछअ कोर्ट पहुंची। कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पुलिस की टीम माफिया अतीक, उसके भाई अशरफ और फरहान को कोर्ट लेकर पहुंच गई है। कोर्ट के बाहर गमहागहमी बढ़ गई है।एमपी-एमएलए कोर्ट में जाने के लिए अधिवक्ता और पुलिस प्रशासन के बीच नोंकझोक हो गई। अतीक और अशरफ कोर्ट में पेश के लिए जेल से निकल गए हैं। जज दिनेश चंद्र शुक्ल कोर्ट रूम में मौजूद हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक कार्यालय के पास माफिया अतीक अहमद उसका भाई अशरफ और फरहान पहुंच गए हैं। यहीं पर तीनों का मेडिकल कर कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी। सूत्रों की मानें तो अतीक को वज्र से नहीं एंबुलेंस से भेजा जाएगा। अतीक और अशरफ की तरफ से 19 वकील जिरह करेंगे।