राकेश केशरी
कौशाम्बी। कोखराज थाना क्षेत्र के लालपुर गांव का है,वादिनी द्वारा तहरीर दिया गया कि 8 अगस्त 2014 को 9 बजे रात जब उसकी नाबालिग लड़की खाना खाकर लेटी थी,गांव के रूपचंद्र और अवधेश घर के अंदर घुसे और उसके साथ छेड़खानी करने लगे वादिनी के तहरीर के आधार पर थाना कोखराज में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया,मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत मैं चला,राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे नकुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गवाहों का बयान सुनने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपी रूपचंद्र व अवधेश को 33 वर्ष का कठोर कारावास और कुल 8 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।