साक्ष्य के अभाव में सास, ससुर, देवर व ननद को कोर्ट ने किया बरी,
कौशाम्बी। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विष्णु देव सिंह ने मंझनपुर थाना क्षेत्र के नौ वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को आठ साल छह माह की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ 16 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार कोखराज थाना क्षेत्र के असवा निवासी वादिनी संगीता देवी ने अपनी पुत्री रीता देवी का विवाह बर्ष 2012 में मंझनपुर थाना क्षेत्र के सैदनपुर निवासी दुर्गा प्रसाद के साथ किया था। विवाह के कुछ दिनों बाद से ही रीता के पति व ससुराल वालों ने एक मोटर साइकिल व सोने की चेन दिलाने के लिए उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया था। बाद में सुलह के बाद ससुराल वाले रीता देवी को बिदा करा लें गये थे। आरोपित है कि इसी दहेज की मांग को लेकर रीता देवी को उसके पति व ससुराल वालों ने १० अक्टूबर 2015 को मिट्टी का तेल जलाकर मार डाला था। मामले में वादिनी संगीता देवी की तहरीर पर रीता देवी के पति दुर्गा प्रसाद समेत सास, ससुर, देवर व ननद के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोपपत्र दाखिल किया था। राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ने वादिनी संगीता देवी समेत 6 गवाहों को कोर्ट में बुला कर के गवाही कराई। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विष्णु देव सिंह ने दहेज हत्यारोपी पति दुर्गा प्रसाद को दोषी पाए जाने पर उसे आठ साल 6 माह की कैद व 16 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही आरोपी सास, ससुर, देवर व ननद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।