कौशाम्बी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया है कि वाहन मालिकों को 26 सितंबर तक ब्याज में छूट दी गयी है। वाहन मालिक अपने वाहनों का बकाया धन जमा कर एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत ब्याज में छूट का लाभ उठाएं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तारकेश्वर मल्ल ने बताया कि सरकार द्वारा एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत बकाया धनराशि में ब्याज पर छूट दी गयी है। योजना के अंतर्गत 26 सितंबर तक वाहन मालिक वाहनों में लगे कर पर ब्याज मे छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2020 को या इससे पूर्व पंजीकृत वाहनो में बकाया कर से आच्छादित परिवहन यानो पर देय शास्त्री अथवा ब्याज में छूट का शत-प्रतिशत बकाया जमा कर लाभ उठाएं। वाहन मालिकों के लिए एक माह में ब्याज पर छूट का अवसर दिया गया है। योजना से सभी वाहन मालिकों को ब्याज में छूट मिलने से कर जमा करने में फायदा मिलेगा। योजना का शत प्रतिशत लाभ उठाकर वाहन मालिक पैसों के बोझ से छुटकारा पा सकते हैं।

Today Warta