कौशाम्बी। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर0एस0पाल ने बताया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1995-96 से सी0बी0सी0 योजना (कर्न्सोसियम) संचालित है, जिसके अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा स्वरोजगार/उद्योग स्थापित किये जाने हेतु उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से ऋण लिया गया है, परन्तु अभी तक उद्यमियों द्वारा ली गई धनराशि के सापेक्ष कोई धन जमा नही किया गया है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत उद्यमियों/इकाईयों द्वारा कोविड-19 द्वितीय लहर के कारण ऋण की धनराशि जमा किये जाने में परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुये मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक ( 9 माह) तक के लिये अवधि बढ़ाई गई थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अब 31 दिसम्बर 2022 तक अवशेष धनराशि जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। उन्होंने समस्त उद्यमियो/इकाईयों को सूचित किया है कि जिनके द्वारा बकाया एकमुश्त समाधान योजना में धनराशि नही जमा किया गया है, वे 31 दिसम्बर 2022 तक समस्त अवशेष धनराशि जमा कर योजना का लाभ उठा सकतें है। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त यदि कोई उद्यमी धनराशि जमा करता है, तो उसे मूलधन, ब्याज, दण्ड ब्याज जमा करना होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उद्यमी की होगी।

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