राकेश केसरी
कौशाम्बी। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के पूरब शरीरा एक गांव की एक वादिनी ने मुकदमा द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी लड़की उम्र 15 वर्ष खेत में शौच के लिए गई थी,तभी वहां गांव का कमलेश पुत्र फूलचंद वादिनी की बेटी को जबरिया घसीट ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। घटना 18 जून 2014 की है मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया, मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला राज्य की ओर शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया, गवाहों के बयान सुनने वह पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त कमलेश लोधी को बलात्कार के आरोप में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20000 अर्थदंड जिसमें आधी धनराशि पीडिता को देने का आदेश हुआ।