कौशाम्बी। पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब छ: वर्ष पूर्व दलित किशोरी के साथ घर में घुसकर के छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। आरोपी पर कोर्ट ने पन्द्रह हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जो वसूली होने पर पीड़िता को दिलाने का निर्देश दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र जो वर्तमान में चरवा थानांतर्गत है के एक गांव में वादी की नाबालिग लड़की के साथ जब वह घर में अकेली थी पड़ोसी दिनेश निषाद घर के अन्दर धुसकर अश्लील हरकतें कर रहा था, तभी वादी मुकदमा मौके पर पहुंच गया। वादी के डांटने पर वह गाली गलौज करते हुए भाग गया। 25 फरवरी 2016 को हुई इस घटना की नामजद तहरीर वादी ने थाना पुरामुफ्ती में दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी घायल ने आरोपी के खिलाफ दलित किशोरी के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकतें करने का आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमें का परीक्षण विशेष न्यायाधीश पोक्सो अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत में किया गया। यहां राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र त्रिपाठी ने वादी मुकदमा एवं पीड़िता समेत घटना के छ: गवाहो की गवाही कराई। बहस करते हुए उन्होंने आरोपी को दोषी करार देकर दंडित करने का अनुरोध किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए सजा में नरमी बरतने की अपील की। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वितीय ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास व पन्द्रह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।