राकेश केसरी
कौशाम्बी। जिले में मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केन्द्र को सुढृढ बनाये जाने के लिए आवश्यकतानुसार मध्यस्थगण का पैनल बनाया जाना है, जिसके अनुसार दीवानी वाद, वैवाहिक बिवाह, शमनीय आपराधिक वाद एवं वाणिज्यिक विवादों आदि की आवश्यकतानुसार प्रभावी कार्यवाही कराया जाना है। मध्यस्थ व्यवस्था सुढृढ़ बनाये जाने हेतु 5 मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी हैं। यह जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी।
मध्यस्थगण की नियुक्ति के लिए योग्यता
ऐसे अधिवक्ता जिनके पास न्यायालय में विधि के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभाव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों एवं आवेदको को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
मध्यस्थता पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की अनर्हताएं
ऐसा कोई व्यक्ति जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो या विकृतचित का घोषित किया गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हो या फलस्वरूप दण्डित किया गया हो एवं ऐसे अन्य श्रेणी के व्यक्ति जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाय।
मध्यस्थ की भूमिका
पक्षकारों द्वारा विवाद के स्वैच्छिक समाधान को सुगम बनाने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक पक्षकार के दृष्टिकोण को अन्य पक्षकार का संसूचित करेंगे, मुद्दों की पहचान करने और भ्रान्तियों को स्पष्ट करने में पक्षकारों की सहायता करेंगे, पक्षकारों को सूचित करेंगे की मध्यस्थ केवल पक्षकारों को समझौता पर पहुंचने में सुगमता प्रदान कर सकता है, प्राथमिकताओं के क्षेत्र को स्पष्ट करेंगे, समझौता के क्षेत्रों की खोज करेंगे और विवाद समाधान करने के प्रयास सृजित करेंगे, इस बात पर जोर देंगे कि किसी समझौता पर पहुँचना पक्षकारों का दायित्व है एवं मध्यस्थ पक्षकारों पर समझौता की कोई शर्त अधिरोपित नही करेंगे। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया है कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में 12 अक्टूबर को समय 4 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में जमा कर सकतें हैं।

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