कौशाम्बी। अपर जनपद सत्र न्यायाधीश (गैंगेस्टर) नीरज कुमार उपाध्याय ने सोमवार को गैंगेस्टर एक्ट के आरोपित की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार केसरवानी ने बताया कि 30 अगस्त 2022 को पइंसा निरीक्षक रमेशचंद्र राय ने एफआइआर दर्ज कराई कि सुभाष पटेल निवासी पठकन का पुरवा मजरा थोन अपने साथियों के साथ क्षेत्र में कई वारदात कर चुका है। उसके खिलाफ जानलेवा हमला, चोरी व लूट जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया। आरोपित ने खुद को निर्दोश बताते हुए न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद आधार जमानत पर्याप्त न पाते हुए जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।