राकेश केसरी
कौशाम्बी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभिषेक उपाध्याय बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर 15000 रू0 तथा केवल युवती के दिव्यांग होने पर 20000 रू0 एवं दोनों के दिव्यांग होने पर 35000 रू0 की धनराशि प्रदान की जायेंगी। उन्होंने बताया कि शादी के समय युवक की उर्म्र 21 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए, दम्पत्ति आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए एवं ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो, वे व्यक्ति पात्र होंगे। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत् वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए बेवसाइट पर पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।