इन्द्रपाल सिंह प्रिइन्द्र
उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भा.दं.वि. के प्रवाधानों के अन्तर्गत होगी कार्यवाही : एडीएम
ललितपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद ललितपुर की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिये धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत आदेश जारी किये हैं कि जनपद में कोविड-19 संक्रमण एवं संचारी रोगो मे निरन्तर बढ़ोत्तरी को रोकने, माह नवम्बर मे प्रस्तावित त्यौहारों एवं विभिन्न परीक्षा सम्पादित होने के दौरान कदाचित असामाजिक एवं अवांछनीय, शरारती, समाज विरोधी तत्वों द्वारा जनपद की सीमा में प्रवेश करके लोक प्रशांति को विक्षुब्ध एवं सामाजिक सौहार्द बिगाडऩे के प्रयास की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। जनपद की शांति व्यवस्था के निमित्त ऐसे असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक एवं समीचीन है। अत: विद्यमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अपर जिला मजिस्ट्रेट ने 05 से 30 नवम्बर 2022 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद ललितपुर की सीमान्तर्गत निम्नलिखित निषेधाज्ञायें जारी की हैं। किसी भी स्थान पर पॉच या उससे अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, पार्टी अथवा संगठन किसी तरह का प्रर्दशन नहीं करेगें। जनपद की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू, भाला आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही शादी विवाह में शस्त्र से फायर आदि करेगा और न ही किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलेगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों तथा लाठी के संबंध में अपंग व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान, धार्मिक स्थल आदि पर इस प्रकार का भाषण, बक्तव्य चाहे वह मौखिक हो या लिखित रूप में जारी नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म, जाति, सम्प्रदाय अथवा समुदाय, व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचे। किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जायेगा तथा किसी भी धार्मिक स्थल में इस प्रकार का कोई ऐसा कृत्य न किया जाये, जिससे सामाजिक, धार्मिक एवं जाति द्वेष की भावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति मदिरा व अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर जुलूस एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में प्रवेश नहीं करेगा। उपरोक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर ऐसे किसी उत्तेजित नारे एवं भाषण एवं भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति/समुदाय को साम्प्रदायिक व जातिगत/राजनैतिक भावना के प्रति कुप्रभाव पड़े तथा ऐसी बात नहीं करेगा, जिससे उस क्षेत्र की शांतिव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े व वाणी तथा प्रचार सामग्री द्वारा ऐसी बात नहीं करेगा, जिससे जन-शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की सम्भावना हो व जन भावना उद्वेलित होने की सम्भावना हो। सुरक्षा हेतु ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा, जिससे जन सामान्य में भय अथवा आक्रोश उत्पन्न होने की सम्भावना हो। उपरोक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, चाकू, छुरी, बरछी, बल्लम, कुल्हाडी, लाठी, डंडा व अन्य तीक्ष्ण प्रहार वाले अस्त्र आदि लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों/अधिकारियों तथा अपाहिजों एवं नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये डंडा तथा सिक्खों पर उनके धर्म के अनुसार धारण किये गये कृपाण पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी प्रकार की झूठी अफवाह या खबर नहीं फैलायेगा और न ही ऐसा उत्तेजनात्मक भाषण देगा, जिससे जनसाधारण के विभिन्न वर्गो तथा सम्प्रदायों में उत्तेजना असंतोष, घृणा, ईष्या या द्वेष की भावना पैदा हो तथा आतंक का वातावरण उत्पन्न हो। परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति नकल करने व नकल कराने का प्रयास नही करेगा तथा न ही उसमें सहयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति उक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के विना लाउडस्पीकर (ध्वनि के यन्त्रो) का प्रयोग नहीं करेगा। कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद के समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सकें। किसी भी खरीददार को, यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी। जनपद में निवासरत प्रत्येक नागरिक को घर से बाहर जाने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा इसका अनुपालन न करने पर पहली बार 1,000.00 रूपया तथा दूसरी बार अधिकतम 10,000.00 रूपया तक जुर्माना किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने हेतु 02 गज दूरी बनानी होगी। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप डाउनलोड करना होगा। जनपद में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (बव.उवतइपकपजल) अर्थात् एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चें सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी न हो, घरों के अन्दर ही रहेगें। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के किसी व्यक्ति द्वारा उल्लघंन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0दं0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रवाधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश विशेष परिस्थितियों में अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर, महरौनी, तालबेहट, पाली, मड़ावरा द्वारा अनुमति दिये जाने पर उस सीमा तक शिथिल होगे, जिस सीमा तक अनुमति दी जायेगी। यह आदेश तत्काल जारी किया जाना आवश्यक है। अत: इसे एक पक्षीय रूप से एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भादवि के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।