राजीव कुमार जैन रानू
ललितपुर। जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को सूचित किया गया है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण) की अधिसूचना 05 नवम्बर 2015 को जारी अधिसूचना में दिये गये निर्देशों में एक व्यक्ति, विक्रय स्टॉक या विक्रय के लिये प्रदर्शन या कीटनाशी के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये आवेदन करता है वह या उसके अधीन प्रयोजनार्थ नियुक्त कर्मचारी कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रोद्योगिकी या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में स्नातक डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी में एक वर्ष में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप में न्यूनतम अर्हता धारण करता हो। सभी फुटकर विक्रेता या डीलर जो इस नियम की अधिसूचना की तारीख को विधि मान्य अनुज्ञप्ति धारण करता हो उन्हें शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने के लिये 02 वर्ष का समय दिया गया था। जिसके उपरान्त भी समय-समय पर शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने हेतु समय दिया जाता रहा है जिसकी अन्तिम समय सीमा 31 दिसम्बर 2022 तक है। जनपद के कुछ कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता पूर्ण नहीं की गयी है ऐसे कीटनाशी लाईसेंस धारकों को सूचित किया जाता है कि वह 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सर्टिफिकेट कोर्स ऑन इन्सेक्टीसाईड मेनेजमेन्ट का कोर्स तत्काल कर लें। अन्यथा शैक्षिक योग्यता पूर्ण न करने की दशा में 31 दिसम्बर 2022 के बाद उनका कीटनाशी लाईसेंस स्वत: निरस्त हो जायेगा। जिसके लिये वह स्वंय उत्तरदायी होंगे। यह जानकारी कृषि रक्षा अधिकारी राजीव कुमार भारती ने दी है।