राकेश केशरी
कौशाम्बी। क्षमता से अधिक माल भर कर ले जाने के साथ अवैध मौरंग ले जाने वाले ट्रक चालकों की अब खैर नहीं है। क्योंकि अब शासन से जारी नए शासनादेश के तहत वाणिज्यकर विभाग ओवरलोड ट्रकों की चेकिंग के साथ ही मौरंग ले जा रहे ट्रकों से एमएम.11 में कर अदायगी चेक करेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा संबंधितों को निर्देश जारी किए गए हैं। ज्यादा बचत के लालच में आकर ट्रक चालक जान जोखिम में डाल ट्रकों में ओवरलोड सामान ले जाते हैं। साथ ही जिले में बिना एमएम.11 के ही मौरंग निकालने की भी शिकायतें आए दिन मिलती रहती है। इस पर अंकुश लगाने के साथ राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से शासन ने वाणिज्यकर विभाग को चेकिंग करने का शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार ओवरलोड ट्रकों की चेकिंग वाणिज्यकर विभाग करेगा। साथ ही मौरंग भरे ट्रकों की एमएम.11 चेक करने के साथ उसमे कर अदायगी की जांच करेगा। जांच में कर अदायगी न पाए जाने पर उससे कर की 40 गुना पेनाल्टी वसूल करेगा। नियम विरुद्ध ट्रकों का संचालन करना ट्रक संचालकों के लिए काफी महंगा साबित होगा। पकड़े जाने पर जहां ओवरलोड के लिए पेनाल्टी, अवैध खनन की पेनाल्टी के साथ ही वाणिज्यकर की पेनाल्टी अदा करनी पड़ेगी। जो कि ट्रक संचालकों के लिए मुनाफे से कही अधिक होगी। शासनादेश को लेकर अपर जिलाधिकारी ने जिले के सभी एसडीएम, थानाध्यक्षों व संबंधित जांच टीम को इसकी लिखित जानकारी भेजी है। वाणिज्यकर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि राजस्व बढ़ाने को लेकर अब वह ओवरलोड ट्रकों को पकडने के साथ वाणिज्यकर की भी जांच करेंगे। बताया कि एमएम.11 के साथ अब विभाग की टैक्स इनवाइस सभी ट्रक चालकों को लेना अनिवार्य है।