राकेश केशरी
कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने उ०प्र० दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 (1) सहपठित उ०प्र० दुकान एवं वाणिज्य अधिश्ठान नियमावली 1963 के नियम-6 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के उन सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के साप्ताहिक बन्दी दिवस के आदेश दियें है, जहॉ पर अधिनियम के प्राविधान लागू होते हैं। यह आदेश 1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक प्रभावी रहेंगा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी महन्थ प्रजापति ने बताया कि दिन सोमवार को नगर पालिका भरवारी की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी। इसी प्रकार दिन मंगलवार को टाउन एरिया सिराथू की समस्त दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान एवं दिन बुधवार को टाउन एरिया चरवा, देवीगंज, कड़ा एवं मंझनपुर नगर पालिका की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (चैराहा मंझनपुर से समदा मार्ग पर स्थित समस्त दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान को छोड़कर) तथा दिन बृहस्पतिवार को टाउन एरिया-करारी, सराय अकिल एवं पश्चिम-पूरब शरीरा की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि दिन शुक्रवार को टाउन एरिया अझुवा की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान, दिन शनिवार को टाउन एरिया चायल की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान तथा दिन रविवार को टाउन एरिया मंझनपुर में चैराहा मंझनपुर से समदा मार्ग पर स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी।