राजीव कुमार जैन रानू
ललितपुर। उप कृषि निदेशक ने किसानों को अवगत कराया है कि कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों की स्थापना पर अनुदान का सुनहरा अवसर हेतु दिनॉक 30.01.2023 को समय मध्यान्ह 12.00 बजे से जनपद स्तर पर आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष टोकन निर्गत किये जाने है। अनुदान पैटर्स- कृषि यंत्र लेने पर एस.सी./एस.टी. लघु तथा सीमान्त एवं महिला कृषक हेतु कृषि यंत्रों के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान तथा अन्य कृषकों हेतु अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य है। एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में से कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जोन वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किसी दो कृषि यंत्रों हेतु ही अनुदान अनुमन्य होगा। दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त सम्बन्धित को सिवाय टैक्टर माउण्टेड स्प्रैयर के अन्य कृषि यंत्र हेतु अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। कस्टम हायंरिग सेंटर के लिए पात्रता कस्टम हांयरिग सेंटर की स्थापना के लिए कृषक ग्रामीण उघमी,पंजीकृत कृषक सहाकारी समिति, कृषक उत्पादक संघ (एफपीओ) एंव पंचायत लाभार्थी होगे। जमानत धनराशि का विवरण-01. रूपये दस हजार तक की अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि - शून्य, रूपये दस हजार से अधिक तथा रूपये एक लाख तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र पर -रू0 2500/-। रूपये एक लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों फार्म मशीनरी बैंक हेतु जमानत राशि -रू0 5000 रू0 होंगे।सामान्य निर्देशों को लेकर बताया कि प्री बुंकिग एवं टोकन जेनरेशन करने के लिए किसान स्वयं या अपने परिवार (ब्लड रिलेशन) के ही मोबाइल नं0 का इस्तेमाल करें। प्री बुकिंग वाले लाभार्थियों को आपकी बुंकिग स्वीकार कर ली गयी है का संदेश भेजा जायेगा। बजट की उपलब्धता के आधार पर टोकन कम्फर्म करने का संदेश अलग से भी मो0 पर दिया जायेगा। किसान भाई अपनी आवश्यकतानुसार उपरोक्त चिंन्हित कृषि यंत्रों में से कोई एक अथवा एक से अधिक कृषि यंत्र विभागीय पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाले लिंक पर क्लिक कर निकाले जा सकते है। योजना के निर्धारित लक्ष्यों के 100 प्रतिशत तक बुंकिग कर प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी। आनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त जमानत धनराशि आनलाइन अथवा आफलाइन चालान के माध्यम से निर्धारित समय के अन्तर्गत नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित जमानत धनराशि जमा करनी होगी। ऑनलाइन टोकन धनराशि जमा करने पर बैंक द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क भी लाभार्थी द्वारा ही वहन किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक टोकन धनराशि नही जमा करने पर प्रतीक्षा सूची के अगले लाभार्थी का चयन स्वत हो जायेगा। किसान भाई पोर्टल पर उपलब्ध निर्माता कम्पनी/अधिकृत विक्रेताओं में से ही अनिवार्य रूप से कृषि यंत्रों का क्रय करें। कृषक द्वारा अनुदान पर क्रय किये गये कृषि यंत्र को 05 वर्षो तक गिरवी रखने /नहीं बेचने का शपथ पत्र जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। कृषि यंत्र क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें, कि कृषि यंत्र लेजर कंटिग/उभरा हुआ सीरियल नम्बर अवश्य अंकित हो, यंत्र पर ऐसा नही होने पर अनुदान देय नहीं होगा। योजना में अनुदान का लाभ पाने हेतु किसान भाइयों का सर्व प्रथम कृषि विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है।

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