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कुख्यात अपराधियों की लगातार समीक्षा कर सम्पत्ति जब्तीकरण के निर्देश

Monday, February 13, 2023

/ by Today Warta



इन्द्रपाल सिंह'प्रिइन्द्र

डीआईजी ने परिक्षेत्र के झांसी, जालौन व ललितपुर एसपी के साथ की बैठक

कई बिन्दुओं पर चर्चा करते हुये डीआईजी ने जारी किये निर्देश

ललितपुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र जोगेन्द्र कुमार द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय झांसी में परिक्षेत्र के जनपद झांसी, जालौन व ललितपुर के जनपद प्रभारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की गयी। जनपद जालौन में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान की प्रशंसा करते हुये जनपद झांसी व ललितपुर में भी अपराधियों के विरूद्ध इसी तरह की कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी। डीआईजी झांसी द्वारा अपराधों की समीक्षा करते हुये जनपद प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है। समीक्षा बैठक में प्रमुख रूप से कई बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। इन बिन्दुओं में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार व अन्य संगीन अपराधों की समीक्षा की गयी तथा अपराधों को रोकने एवं संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये तथा अपराधियों के विरूद्ध अधिक से अधिक निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। महिला सम्बन्धी अपराधों, पाक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी के मामलों में की गयी कार्यवाही की समीक्षा के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद प्रभारियों को थानों में लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा कर मासान्त तक अधिकाधिक गुणवत्ता युक्त निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये तथा वांछित अपराधियों, पुरुस्कार घोषित अपराधियों की शीघ्रातिशीघ्र टीमें बनाकर गिरफ्तारी किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये। माफियाओं, टॉप-10 अपराधियों व कुख्यात अपराधियों की समीक्षा कर उनके विरूद्ध एनएसए, गैंगस्टर व 14 (1) गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अपने नेतृत्व में अवैध शराब से संबधित अपराधियों / गैगों एवं संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के साथ-साथ गुण्डा, गैंगस्टर, 14 (1) गैंग एक्ट के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही करायी जाये तथा अवैध शराब के परिवहन में लिप्त वाहनों को भी जब्त करने की कार्यवाही की जाये। गोवा/पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत संलिप्त सभी अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही यथा एनएसए / गैंगस्टर किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये है। जनपद प्रभारियों को अवैध खनन पूर्णत: प्रतिबन्धित करने हेतु जिला अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये टीमें गठित कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने व संलिप्त व्यक्तियों की छानबीन कर कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। जनपद प्रभारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि जिन मामलों में अपराधियों की सम्पत्ति कुर्क की गयी है वह पुन: अपराधियों द्वारा खुर्द-बुर्द किया जाता है तो इसे गंभीरता से लेते हुये कठोर वैद्यानिक कार्यवाही के साथ-साथ गैंस्टर की कार्यवाही करायें। जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया की शीतकालीन सत्र में चोरी एवं नकबजनी की घटनाएं घटित होने की आशंका बनी रहती है अत: पर्याप्त गस्त एवं हॉट स्पाट चिन्हित कर पिकेट की व्यवस्था के साथ ही साथ निरन्त पैदल गस्त एवं चेकिंग अभियान जारी रखने के निर्देश दिये गये। सम्पत्ति संबन्धी अपराधों में पिछले 10 वर्ष के प्रकाश में आये / संलिप्त अपराधियों की सूची तैयार कर उनका सत्यापन करा लिया जाये यदि वे अपराधो में अभी संलिप्त है तो उनको संकिय अपराधों की सूची में लाकर उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही प्रभावी ढंग से की जाये साथ ही साथ विगत 02 वर्षो से शरीर सम्बन्धी/सम्पत्ति संबन्धी अपराधों में जमानत पर छूट अपराधियों का अनिवार्य रूप से डोर टू डोर सत्यापन अभियान चला कर कराया जाये। 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि, 7 व 8 मार्च 2023 को होलिका दहन एंव होलिकात्सव के त्योहार एंव अन्य कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुये सतर्कता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, शराब की दुकानों की नियमित रूप से चैकिग करायी जाये। 16 फरवरी 2023 से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षायें शासन की मंशानुसार सुचिता एंव नकल विहीन संम्पादित कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त आप नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग एंव एंटी रोमियो स्काएड व शक्ति मोबाईल को भ्रमणशील रखा जाये, महिला अपराध के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाये एंव महिला सम्बन्धी लंम्बित अपराधों का त्वरित गति से निष्पक्षतापूर्वक निस्तारण कराया जाये तथा महिला अपराधों से सम्बन्धित जो प्रकारण माननीय न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं उनकी सूची बनाकर प्रभावी पैरवी कराते हुये अधिक से अधिक सजा दिलाए जाने हेतु निदेर्शित किया गया तथा महिला जागरूकता के सम्बन्ध में कार्यक्रमों को आयोजित करने एंव महिला पिकेट स्थापित कर महिलाओं एंव बच्चियों को सुरक्षा एंव जागरूक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

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