राकेश केशरी
कौशाम्बी। चरवा थाना क्षेत्र के फरीदपुर सुलेम गांव का वादिनी मुकदमा द्वारा थाना चरवा में 9 जुलाई 2020 को प्रार्थना पत्र दिया कि वाल्मीकि नाबालिक लड़की उम्र 12 वर्ष को पैसे का लालच देकर अभियुक्त रामशरण अपने घर बुला ले गया और वहां उसके साथ जबरन दुराचार किया,कहां किसी से मत बताना पैसा और देंगे पीड़िता द्वारा अपनी मां से घटना के बारे में बताया,वादिनी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया,विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला, राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने कुल 6 गवाहों को परीक्षित कराया गवाहों के बयान सुनने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त रामसरन को 20 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 31 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड ना जमा करने पर 3 माह का कारावास भुगतना होगा।

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