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पंचायतीराज विभाग में अब तक नहीं लागू हो सका सिटिजन चार्टर

Sunday, February 12, 2023

/ by Today Warta



राकेश केशरी

ग्राम पंचायत सचिव शासनादेश पर नहीं करते अमल

कौशाम्बी। ग्रामीणों के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा तमाम योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं का लाभ उन्हें गांव में ही दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने लगभग १८ माह पहले शासनादेश जारी कर सिटीजन चार्टर (नागरिक घोषणा पत्र) विभाग में लागू किया, लेकिन जिले में जमीनी स्तर पर इस पर अमल होता नहीं दिखाई देता है। जो सुविधाएं आम जनता को गांव में तय समय सीमा में मिल जानी चाहिए, उसके लिए गांव के लोग आज भी दर-दर भटकते मिल जाते हैं। सिटीजन चार्टर नागरिकों के अधिकार संबंधी दस्तावेज हैं। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सरकारी विभागों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह, पारदर्शी और अधिक जिम्मेदार बनाना है। सिटीजन चार्टर से सरकारी विभागों द्वारा आम जनता को दी जाने वाली सुविधाओं को बिना किसी परेशानी के नाम मात्र के शुल्क में तय की गई समय सीमा के भीतर मुहैया कराने का प्रविधान किया गया है। आम जनता की तमाम शिकायतों और परेशानियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अगस्त, 2021 में शासनादेश जारी किया था। मुख्य सचिव की ओर से जारी इस शासनादेश में पंचायती राज विभाग में 15 अगस्त 2021 से सिटीजन चार्टर लागू किया जा चुका है। इसके अंतर्गत जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल व पंचायत के अन्य अभिलेख लेना, ग्रामसभा की बैठक बुलाने का अनुरोध, मनरेगा जाब कार्ड बनवाने सहित अन्य तमाम सेवाओं को शामिल किया गया है। पांच से २० रुपये शुल्क के साथ गांव में ही पंचायत सचिव को आवेदन पत्र देकर तय समय सीमा के भीतर सेवाएं देने का प्रविधान किया गया है। शासनादेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पेयजल आपूर्ति आदि की करीब ३९ सुविधाओं को भी पंचायती राज विभाग के सिटीजन चार्टर के तहत शामिल किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक नहीं है। पंचायत सचिव शासनादेश पर अमल नहीं करते हैं, इसलिए सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है। गांव के लोग जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी सरकारी कार्यालयों में भटकते मिल जाते हैं।

कहां कैसे कर सकते हैं आवेदन

जन्म प्रमाणपत्र-आवेदनपत्र आइडी के साथ ही पांच रुपये का शुल्क देना होगा। यह जानकारी अधिकतम एक माह में दी जानी है। आवेदन ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान सहायक विकास अधिकारी पंचायत और डीपीआरओ को आवेदन कर सकते हैं।

मृत्यु प्रमाणपत्र-

आवेदनपत्र के साथ ही मृत्यु के साक्ष्य और पांच रुपये का शुल्क देना होगा। यह जानकारी अधिकतम एक माह में देना होगा। आवेदन ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान, सहायक विकास अधिकारी पंचायत और डीपीआरओ को दे सकते हैं।

परिवार रजिस्टर की नकल-

पंचायत के अन्य अभिलेख लेने के लिए आवेदनपत्र के साथ ही परिवार के सदस्य का विवरण और पहले पांच पेज के लिए पांच रुपये प्रति पृष्ठ का भुगतान करना होगा। यह जानकारी तीन दिनों में मिलेगी। सचिव के साथ ही एडीओ पंचायत और डीपीआरओ के पास आवेदन किया जा सकता है।

ग्राम सभा बुलाने का अनुरोध-

इसके लिए आवेदनपत्र देना होगा। यह पूरी तरह से निश्शुल्क है। तीन दिनों में जानकारी देना होगा। आवेदन सचिव, प्रधान, एडीओ पंचायत व डीपीआरओ के पास कर सकते हैं।

मनरेगा जाब कार्डजारी करना-

इसके लिए आधार कार्ड, फोटो, बैंक खाता संख्या के साथ आवेदन करना होगा। यह पूरी तरह से निश्शुल्क है। आवेदन ग्राम रोजगार सेवक, प्रधान, खंड विकास अधिकारी के पास किया जा सकता है।

बोले डीपीआरओ

डीपीआरओ डा0 बाल गोबिन्द श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के हर गांव में सिटिजन चार्टर लागू है। यदि कहीं नहीं है तो यह गंभीर प्रकरण है। जिले में इसके अनुसार काम भी हो रहा है। कुछ स्थानों में दिक्कत हो सकती है। नया सेटअप है। कुछ पंचायतों में भी दिक्कत है।


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