राकेश केशरी
कौशाम्बी। सैनी थाना क्षेत्र ग्राम दुबाना मजरा रामपुर बड़नावा वादी मुकदमा रामासरे मौर्य द्वारा 19 जुलाई 2016 को लिखित तहरीर दिया गया की उसकी नाबालिक लड़की विद्यालय जा रही थी,रास्ते में पानी बरसने लगा तो वह भीग गई थी,अभियुक्त मक्खन लाल आया और पिता से कहा कि मैं तुमको घर छोड़ दूंगा और अपनी आॅटो में बैठा लिया और उसको ले गया और जबरन बलात्कार किया वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में पेश कराया गवाहों के बयान सुनने वह पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय द्वारा अभियुक्त मक्खन लाल मौर्या को 20 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 30 हजार अर्थदंड से दंडित किया और अर्थदंड ना जमा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।