राकेश केशरी
कौशाम्बी। सरायकिल थाना क्षेत्र के खरका फकीराबाद गांव का वादिनी मुकदमा शन्नो वीवी पत्नी नफीस अहमद ने थाना सरायअकील में लिखित तहरीर दिया कि वादिनि मुकदमा की नाबालिग लड़की 18 दिसम्बर 2019 को घर पर अकेली थी,तो मोहल्ले का दानिश पुत्र अल्ताफ वादिनी मुकदमा की लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। वादीनी ने बहुत खोजबीन किया लेकिन उसकी लड़की का पता नहीं चला तो,थाना सरायअकिल में मुकदमा पंजीकृत कराया। विवेचक द्वारा आरोप दाखिल किया गया,मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला,राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया,गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त गुलफाम को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 38 हजार रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।