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सौतेली मां को उम्रकैद, 15 हजार का जुर्माना

Thursday, April 13, 2023

/ by Today Warta



राकेश केशरी

कौशाम्बी। पिपरी कोतवाली के गिरिया खालसा गांव में आठ साल के बेटे की हत्यारोपित सौतेली मां को गुरुवार को एडीजे प्रथम ने उम्रकैद की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये अर्थदंड वसूलने का आदेश दिया है। 4 फरवरी 2020 को पिपरी थाना क्षेत्र के गिरिया खालसा निवासी चंदन पुत्र सूरजदीन की पत्नी मिनता देवी व बेटे अरुण के साथ घर के भीतर सो रहा था। रात में आठ वर्षीय सौतेले बेटे की संदिग्ध दशा में मौत हो गई। सुबह मासूम का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। सूरजदीन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा तो पता चला कि मासूम की हत्या गला दबाकर की गई है। पुलिस जांच शुरू की तो मिनता देवी दोषी पाई गई। पुलिस ने हत्यारोपित सौतेली मां मिनता देवी को गिरफ्तार करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला अपर जिला जज राकेश कुमार पंचम की अदालत में चला। गुरुवार को एडीजे की अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार व बचाव पक्ष को सुनने के बाद दोषी मिनता देवी को उम्रकैद व 15 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई है।


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