राकेश केसरी
मर्डर केस में आरोपी को नाबालिग करार देने के लिए किया था फर्जीवाड़ा
कौशांबी। मर्डर केस के आरोपी को नाबालिग घोषित कराने के लिए दी गई अर्जी खुद आरोपी और उसके पिता बवाल-ए-जान बन गई। अर्जी के साथ दाखिल की गई स्कूल टीसी फर्जी पाए जाने पर एडीजे फर्स्ट शिवानंद सिंह ने मामले में थानाध्यक्ष कोखराज को एफआईआर दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने बताया कि कोखराज थानाक्षेत्र के चाकवन बाजार में २३ जनवरी २०२० को खालिसपुर निवासी जफर उल्ला को कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते ईंट व चापड से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जफर उल्ला की इसके दूसरे दिन ही मौत हो गई थी। मामले में मृतक के लड़के शाहरुख ने बघेलापुर निवासी वसीम अख्तर, दानिश, वारिस व रहीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में आरोपित अब्दुल रहीम को नाबालिग करार देते के लिए उसके पिता मुकीम उद्दीन सिद्दिकी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। वादी के अधिवक्ता आनंद शुक्ला ने अर्जी का विरोध किया। इस पर कोर्ट ने अर्जी के साथ दाखिल किए गए प्रपत्रों की जांच कराई तो प्राथमिक विद्यालय राला की टीसी फर्जी पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने थानाध्यक्ष कोखराज को एफआईआर दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया है।