कौशांबी। कोखराज थानाक्षेत्र के एक गांव में करीब ९ वर्ष पूर्व हुई नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ में आरोपित को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित के खिलाफ कोर्ट ने पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कोखराज थानाक्षेत्र के एक गांव में १४ अक्टूबर २०१३ को बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में मार-पीट हो गई थी। शाम करीब छः बजे वादिनी आरोपित के घर अपनी छः वर्ष की पुत्री को लेकर उलाहना देने गई थी, तो आरोपित व उसके माता-पिता ने वादिनी को भी गाली गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी दे कर भगा दिया था। मामले में वादिनी की तहरीर पर कोखराज थानाक्षेत्र के फरीदपुर निवासी सुभाष पासी व उसके माता-पिता के खिलाफ मार-पीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि सुभाष ने वादिनी की नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करते हुए शारीरिक स्पर्श व छेड़छाड़ की है। इसके चलते विवेचक ने मार-पीट के मुकदमें को छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट में तरमीम करते हुए आरोपित सुभाष पासी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र त्रिपाठी ने वादिनी समेत घटना के गवाह कोर्ट में पेश करके गवाही कराई। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपित सुभाष पासी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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