राकेश केसरी
कौशाम्बी। पिपरी थानाक्षेत्र के दुर्गापुर गांव में करीब साढ़े तीन साल पहले हुई हत्या के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने पच्चास हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक लोक अभियोजक पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ने बताया कि पिपरी थानाक्षेत्र के दुर्गापुर निवासी लक्ष्मी प्रसाद द्विवेदी 28 फरवरी 2019 को समय करीब साढ़े ग्यारह बजे अपने बेटे अंकित के साथ खेत की ओर जा रहे थे। तभी उनके भतीजे मनीष ने पीछे से आकर चापड से ताबड़-तोड़ हमला कर दिया। लक्ष्मी प्रसाद द्विवेदी को बचाने के लिए जब उनके लड़के अंकित ने शोर मचाया तो मनीष ने धमकी दी कि मैं आज अपना बदला पूरा कर रहा हूं, कोई बीच में आएगा तो उसे भी जान से मार डालूंगा। मामले में लक्ष्मी प्रसाद द्विवेदी के लड़के अंकित ने आरोपित मनीष के खिलाफ अपने पिता की हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपित मनीष के खिलाफ अपने चाचा की हत्या करने का आरोप पत्र दाखिल किया था। राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने वादी मुकदमा समेत घटना के साक्षियों को अदालत में पेश करके गवाही कराई, और बहस करते हुए उन्होंने आरोपी के खिलाफ कठोर दंडादेश पारित करने का अनुरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कीर्ती कुणाल ने आरोपित मनीष को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और पचास हजार रुपए के अर्थदंड का आदेश दिया है।