रातों-रात हटा था जिन्नों का क़ब्रिस्तान
प्रयागराज। प्रयागराज के शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क (कंपनी बाग) में अवैध निर्माणों को हटाए जाने का मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़िला जज को मौके पर जाकर बचे हुए अवैध निर्माणों का मुआयना करने का दिया निर्देश दिया। "प्रयागराज टाइम्स" से बात करते हुए याचिकाकर्ता के वकील हरिशंकर जैन ने बताया कि डीएम प्रयागराज को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक़ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता भी कमीशन के सर्वे में उपस्थित रहेंगे। जिला जज की अध्यक्षता में कमीशन 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे कंपनी बाग का मुआयना कर 22 दिसंबर से पहले हाईकोर्ट को रिपोर्ट पेश की जायेगी । इससे पहले भी हाईकोर्ट ने शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में अवैध कब्जा हटाकर 1975 के पहले की स्थित बहाल करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट के अरुण कुमार केस में आदेश के बाद लीज लैंड पर वर्ष 1975 से पूर्व बने निर्माण को छोड़कर शेष सभी अवैध हैं एवं हटाए जाने योग्य हैं। पिछले साल कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कई अवैध निर्माणों को तोड़ा था परंतु याचिकाकर्ता का कोर्ट में तर्क है कि अभी भी कंपनी बाग में बहुत से अवैध निर्माण बाक़ी हैं एवं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ द्वारा दिया गया।
रातों-रात हटा था जिन्नों का क़ब्रिस्तान
पिछले वर्ष अक्टूबर में चर्चित अधिवक्ता हरिशंकर जैन द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क उद्यान में अवैध निर्माणों को लेकर दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने सख़्त कार्रवाई की थी एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा तमाम अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया गया था।उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में पार्क में अवैध मज़ारों की बाढ़ सी आ गई थी एवं इसे ‘जिन्नों का क़ब्रिस्तान’ कहा जाता था। पार्क में बनी एक अवैध मस्जिद भी इस दौरान ध्वस्त की गई थी।

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